उत्तराखंड। उत्तराखंड कैबिनेट ने 19 फरवरी को सख्त भू-कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में बाहरी राज्यों के लोग कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे।
अन्य प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने हेतु सरकार से अनुमति लेनी होगी। बाहरी राज्यों के व्यक्ति केवल 250 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते हैं। वह भी जीवन में एक बार और शपथ पत्र देकर ही जमीन खरीदी जा सकती है। साल 2018 के पुराने प्रावधान निरस्त कर दिए गए हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह कानून पास किया गया। इस विधेयक को मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश किया जा सकता है।
कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इसका स्वागत किया है। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशंक ने कहा कि भू कानून को कैबिनेट में मंजूरी मिलने पर वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हैं। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की पुरानी मांग है जिसे भाजपा सरकार ही पूरा करेगी। इससे भू माफियाओं पर शिकंजा कसेगा और बाहरी लोग ठगी का शिकार भी नहीं होंगे।
निशंक ने अपने आप को हमेशा रेस में रहने वाला कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि वह पार्टी की जिम्मेदारी से युक्त रहते है। भाजपा कार्यकर्ता आधारित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जहां संगठन के चुनाव को महत्ता दी जाती है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होनी है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी चर्चा में है। निशंक ने खुद अपने बयान में कहा है कि वो रेस में रहते हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव से लेकर निकाय चुनाव में भी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। हालांकि पार्टी किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, ये तो पार्टी पदाधिकारियों द्वारा ही तय किया जाएगा।