लक्सर, हरिद्वार। लक्सर नगर के मुख्य नाले और अन्य निकासी नालों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने प्रशासन को आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इस फैसले से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है।

लक्सर निवासी दलजीत सिंह काका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि बसेड़ी रोड से मेन बाजार होते हुए शुगर मिल तक जाने वाले करीब एक किलोमीटर लंबे मुख्य नाले समेत कई अन्य नालों पर बड़े पैमाने पर पक्के निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। इससे बरसात के समय नगर में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दो माह में कार्रवाई पूरी करने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

शुक्रवार को लक्सर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दलजीत सिंह ने आरोप लगाया कि मामले में प्रशासन जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहा है। नाले की पैमाइश का काम रोक दिया गया है ताकि अतिक्रमणकारियों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन से जब वो मिले तो, उनसे सख्त लहजे में बातचीत की गई और अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश पर भी सकारात्मक आश्वासन भी नहीं दिया। दलजीत सिंह का आरोप है कि उन्होंने जनहित में मुद्दे को उठाया है लेकिन अब उनकी जान-माल का खतरा है। उन्होंने सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

“हाईकोर्ट का आदेश आने के बावजूद प्रशासन कार्रवाई से बच रहा है। नालों पर अतिक्रमण हटना जरूरी है, वरना लक्सर हर साल जलभराव से जूझता रहेगा।”— दलजीत सिंह काका, याचिकाकर्ता
क्या बोले दलजीत सिंह ? सुनिए