हरिद्वार, 11 अप्रैल। हरिद्वार जनपद की ग्राम पंचायत लामग्रन्ट की प्रधान परमजीत कौर को फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर पद से हटा दिया गया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने इस संबंध में आदर्श जारी किया। दरअसल परमजीत कौर पर आरोप था कि उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में नामांकन के समय फर्जी शैक्षिक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। शिकायतकर्ता पवन कुमार निवासी लामग्रन्ट द्वारा दी गई शिकायत पर जांच हुई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि परमजीत कौर ने एचएवी इंटर कॉलेज, सहारनपुर से शिक्षा प्राप्त नहीं की। जबकि उसी स्कूल से जारी प्रमाणपत्र दाखिल किया गया था।
सहायक विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक द्वारा की गई संयुक्त जांच में प्रमाणपत्रों की सत्यता नहीं पाई गई और मूल अभिलेख भी विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम भगवानपुर ने अप्रैल 2023 में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था।
इसके खिलाफ परमजीत कौर ने मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार के समक्ष अपील की, जिसे मई 2024 में खारिज कर दिया गया। बाद में उन्होंने उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट याचिका दाखिल की। जिस पर 24 मार्च 2025 को न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि यदि हटाए जाने की प्रक्रिया कानून अनुसार हो, तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा।न्यायालय के निर्देशों के आधार पर जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने आदेश पारित कर परमजीत कौर को पद से हटा दिया। यह आदेश न्यायालय में विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर रहेगा।