हरिद्वार, संवाददाता। डीएम मयूर दीक्षित ने हरिद्वार जनपद में पंजीकृत समस्त अल्ट्रासाउंड केंद्रों के निरीक्षण के निर्देश दिया और कहा कि जिन केंद्रों द्वारा अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है, उन केंद्रों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाए। साथ ही जिन केंद्रों में अधिकृत चिकित्सको द्वारा अल्ट्रासाउंड का कार्य नहीं किया जा रहा है, डीएम ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद के सभी अल्ट्रासाउंड सेंट्ररो में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को भी कहा।
सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक की गई। बैठक में डीएम ने कहा कि मुखबिर योजना के तहत उन केंद्रों पर गुप्त ऑपरेशन किए जाएं, जिन केंद्रों पर भ्रूण लिंग जांच करने की आशंका हो एवं विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाए। बैठक में 8 नए अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण हेतु आई पत्रावलियों में से 5 अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण को अनुमोदित किया गया एवं 1 अल्ट्रासाउंड केंद्र का नवीनीकरण किया गया । मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आर के सिंह द्वारा बताया गया कि जनपद में 103 केंद्र पंजीकृत है जिनमें 158 मशीन पंजीकृत है। सभी पर नियमित निरीक्षण दल द्वारा औचक निरीक्षण किए जाते है।
बैठक में समिति की सदस्य राकेश चंद्रा ने कहा कि अल्ट्रासाउंड की दरों में एक समानता होना जरूरी है। केंद्रों द्वारा अनुचित वसूली की जा रही है। जिस पर डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आईएमए के सदस्यों के साथ बैठक कर इन दरों में एक समानता लाए जाने के लिए निर्देशित किया
बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अशोक तोमर, डॉ अनिल वर्मा, डॉ यशपाल तोमर, जिला समन्वयक रवि संदल, विधिक सलाहकार फिरोज अंसारी, समाज सेवी दीपेश चंद्र प्रसाद, कनिका शर्मा, मनु शिवपुरी और राकेश चंद्रा आदि मौजूद रहे।