हरिद्वार – दहेज उत्पीड़न और जहर देकर विवाहिता की हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला जज संजीव कुमार ने छह आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के पीतपुर गांव से जुड़ा है जहां साल 2014 में एक विवाहिता को पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और फिर उसकी जहर देकर हत्या कर दी गई थी।
शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि ग्राम भिककम्पुर जीतपुर निवासी शिकायतकर्ता केशो राम ने अपनी पुत्री मंजू की शादी जुलाई 2013 में आरोपी राजेश कुमार पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम पीतपुर कोतवाली लक्सर के साथ हुई थी। शादी में शिकायतकर्ता केशोराम ने अपनी हैसियत के अनुसार खूब दान दहेज भी दिया था। शादी के कुछ दिन बाद ही उनकी पुत्री को उसका पति व उसके ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताडित करने लगे थे। ससुरालियों पर उत्पीड़न और दहेज में पांच लाख रुपये मांगने का आरोप था। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में आरोपी दामाद व उसके परिजनों व रिश्तेदारों से बात की, तो उन्होंने भविष्य में ऐसा नही होने का भरोसा दिलाया था। जिस पर शिकायतकर्ता ने समझाकर पुत्री मंजू को उसकी ससुराल वापिस भेजा था।
बताया कि 15 अक्टूबर 2014 में संदिग्ध हालात में उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी। पुत्री की मृत्यु के बाद उसकी नाती अपनी ननिहाल में रह रही थी। कुछ दिन के बाद नाती के कपड़े लेने के लिए पुत्री की ससुराल पहुंचे। जहां कपड़ों में मृतक पुत्री मंजू का सुसाइड नोट मिला था। घटना के संबंध में मृतका मंजू के शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी दामाद राजेश कुमार पुत्र धीर सिंह, उसकी सास ज्ञानवती व इंद्राज पुत्र जीराम निवासीगण ग्राम पीतपुर कोतवाली लक्सर और महेन्द्र पुत्र सुगन व फूल समंदरी पत्नी महेंद्र निवासीगण ग्राम लालपुर थाना खानपुर और मेघराज पुत्र मुखराम निवासी ग्राम व कोतवाली लक्सर के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।
मुकदमें में सरकारी पक्ष की ओर से 12 व बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। सारी दलीलें सुनने के बाद द्वितीय पर जिला जज ने 6 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।