देहरादून। उत्तराखंड में महानवमी के अवसर पर 19 अक्टूबर, सोमवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले के बाद शासन ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। शनिवार, 17 अक्टूबर को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इस दिन प्रदेश में बैंक, कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगे।

उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना संख्या 1457 में महानवमी के अवसर पर 19 अक्टूबर 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत घोषित किया गया है।
शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2026 के सार्वजनिक अवकाशों को लेकर 24 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए महानवमी के लिए 19 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इस दिन बैंकों, कोषागारों और उपकोषागारों में भी छुट्टी रहेगी।
सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को भेजा गया आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव राजेन्द्र कुमार की ओर से जारी अधिसूचना को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों सहित शासन के संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भी आदेश का समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
शासनादेश जारी होने के बाद 19 अक्टूबर को महानवमी का सार्वजनिक अवकाश आधिकारिक रूप से घोषित हो गया है। हालांकि, अधिसूचना में न्यायालयों के संबंध में समुचित निर्णय लेने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से अनुरोध किया गया है।

